सर्वोच्च न्यायालय ने लिमिटेशन पीरियड में दी गई छूट दो अक्तूबर से खत्म करने का फैसला किया है। यानी अब कोर्ट में याचिकाएं 90 दिन की पूर्व से तय समयावधि में ही दायर करना होंगी। इसमें छूट नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट: केस दायर करने की बढ़ाई गई समय सीमा दो अक्तूबर को होगी खत्म, महामारी के कारण दी थी राहत
byHector Manuel
-
0