सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि यदि रेलवे अपनी ट्रेन के देरी से आने के कारणों का सबूत नहीं देती और यह साबित नहीं करती कि देरी उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से हुई है, तो मुआवजे का भुगतान करना होगा।
मुआवजा: ट्रेन लेट होने की वजह से छूटी फ्लाइट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यात्री को 35000 रुपये देगा रेलवे
byHector Manuel
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