कश्मीर मूल के और खुफिया विभाग से रिटायर्ड अधिकारी को सरकारी आवास खाली करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आवास सेवारत स्टाफ के लिए है, रिटायर्ड स्टाफ को परोपकार या बख्शीश में देने के लिए नहीं।
सुप्रीम कोर्ट: बख्शीश या परोपकार में देने के लिए नहीं है सरकारी आवास
byHector Manuel
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