सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पुलिस स्टेशनों को आईटी एक्ट-66 A के तहत मामले दर्ज न करने का निर्देश दें।
निर्देश: गृह मंत्रालय की सभी राज्यों से अपील- थानों में आईटी एक्ट-66 A के तहत न हो मामला दर्ज
byHector Manuel
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