सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक वर्ष से अधिक समय तक एक आरोपी की जमानत याचिका को सूचीबद्ध नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट नाराज: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक साल से ज्यादा समय तक सूचीबद्ध नहीं हुई जमानत अर्जी
byHector Manuel
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