मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को व्यापारियों, होटल, बेकरी समेत खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया कि पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं (प्लास्टिक कवर) को फूंक मारकर या लार लगाकर न खोलें।
चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट का आदेश- पैकिंग करते समय लार का इस्तेमाल नहीं करें, फैल सकता है कोरोना
byHector Manuel
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