Home हाईकोर्ट का आदेश : बीमा कंपनियां कोरोना मरीजों का बिल एक घंटे में करें मंजूर byHector Manuel -April 28, 2021 0 उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को कोविड-19 मरीजों के बिलों को 30 से 60 मिनट में पास करने का निर्देश दिया है। Facebook Twitter